बाजार चौक सार्वजनिक स्थान में चाकु लहरने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल ....

त्वरित खबरें राहुल ओझा ब्यूरो प्रमुख रिर्पोटिंग

थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

 बाजार चौक सार्वजनिक स्थान में चाकु लहरने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल 

 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

 आरोपी  के कब्जे एक नग धारदार नुकिला लोहे का चाकु जप्त

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     पुलिस अधीक्षक महोदय  मोहित गर्ग, अति पुलिस अधीक्षक महोदय  राहुल देव शर्मा व एसडीओपी महोदय डोंगरगांव  दिलीप सिसोदिया के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा द्वारा अपने थाना क्षेत्र में अपने टीम के साथ थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों, शराब कोचियों, संदिग्ध व्यक्तियों एवं चाकुबाज, असमाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। 

           दिनांक- 27.08.2025 के जरिये मुखबीर से मोबाईल फोन के माध्यम से सूचना मिली की मुकेश कुमार चंद्रवंशी पिता खुबचंद चंद्रवंशी उम्र 19 साल निवासी आसरा थाना डोगरगांव जिला राजनांदगांव (छ0ग0) का जो ग्राम आसरा बाजार चौक सार्वजनिक जगह पर अपने पास रखे अवैध रूप से धारदार नुकिला लोहे का चाकु फायवर का मूठ लगा को आने जाने वाले लागो को डराते हुए घुम रहा था जिससे ग्राम में अंशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा है कि रिपोर्ट पर डोंगरगांव पुलिस आरोपी के विरूद्ध धारा- 25, 27 आर्म्स एक्ट का कार्यवाही कर आरोपी से एक नग धारदार नुकिला लोहे का चाकु जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।