कोलकाता कोर्ट ने टीएमसी सांसद-एक्ट्रेस नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस कपल की कानूनन शादी हुई ही नहीं थी। इस साल 9 जून को टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी एक बयान जारी करके कहा था कि निखिल के साथ उनकी शादी तुर्की कानून के मुताबिक हुई थी और इसलिए वह भारत में मान्य नहीं है।
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा
शादी को अमान्य घोषित करते हुए कोलकाता की अदालत ने कहा, "यह घोषित किया जाता है कि 19 जून 2019 को बोडरम तुर्की में वादी और प्रतिवादी के बीच हुआ कथित विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। इस प्रकार मुकदमा का निपटारा किया जाता है।" नुसरत ने पति निखिल पर आरोप लगाया था कि उसका सामान, जैसे पारिवारिक जेवर और अन्य संपत्ति, 'अवैध रूप से वापस' रखी गई है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी जानकारी के बिना कई अकाउंट्स से उसके "धन का दुरुपयोग" किया गया था।
निखिल जैने ने लगाई थी अर्जी
इससे पहले निखिल जैन ने नुसरत जहां ने द्वारा भारत में अपनी शादी को अमान्य कहे जाने के बाद शादी को रद्द करने की अर्जी दी थी। निखिल ने कहा था कि उन्होंने नुसरत से कई बार शादी को रजिस्टर्ड कराने का अनुरोध किया, लेकिन नुसरत ने हर बार टाल दिया। नौ सूत्री बयान में, उन्होंने नुसरत के उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अवैध रूप से उनका सामान रखने और पैसों का गलत तरीके से रखने का आरोप लगाया था।
इससे पहले निखिल जैन ने अलग होने की खबरों की पुष्टि की थी। निखिल ने कहा, "मैं वास्तव में उनकी कही गई किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। मैंने कोलकाता में एक दीवानी मुकदमा दायर किया है और जब तक यह अदालत में है, तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने कोलकाता में शादी रद्द करने के लिए अर्जी दी है, हम पिछले साल नवंबर से अलग हो गए हैं।"
नुसरत जहां और निखिल जैन ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 19 जून 2019 को शादी के बंधन में बंधे थे। उन्होंने तुर्की में एक अंतरंग समारोह में शादी की और बाद में कोलकाता में एक शादी के रिसेप्शन भी दिया था।