दुर्ग | लोकसभा चुनाव के लिए नियत मतदान दिवस में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छग दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन 7 मई को राज्य शासन द्वारा दुर्ग जिले से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। प्रभारी सहायक श्रमायुक्त दुर्ग के अनुसार ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिवस कार्य करते हैं, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देंगे।