दुर्ग, 6 मार्च 2024/राजनीतिक दलों के प्र्रतिनिधियों की बैठक अपर कलेक्टर बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में 29 फरवरी को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्ययों के मानक दर निर्धारण किए जाने के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निर्वाचन के दौरान प्रयुक्त होने वाले विभिन्न आयटमों के दर के संबंध में चर्चा की गई और विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान विभिन्न मदों पर किये जाने वाले व्ययों के मानक दर निर्धारण की सूची उपलब्ध करायी गई, जिसमें सर्व सम्मति से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित मानक दर पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा उपस्थिति एवं कार्यवाही विवरण में अपना हस्ताक्षर किया। बैठक में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
प्राप्त जानकारी अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक व्यय का रख-रखाव को सुविधाजनक बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आवश्यक व्यय की दरों का निर्धारण का आदेश पृथक से जारी किया जाएगा, जिसकी संसूचना पृथक से राजनीतिक दलों को उपलब्ध करायी जाएगी।