बेमेतरा- खरीफ विपणन वर्ष 2023 - 24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक पर रोक के संबंध में संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। जिससे इस अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के धान उपार्जन केन्द्रों के समर्थन मूल्य के अंतर्गत अवैध धान विक्रय की रोकथाम की जा सके। राईस मिलर अथवा धान के व्यापारी एवं कमीशन एजेंट द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में आयात कर लाये जाने वाले धान की पूर्व अनुमति हेतु आवेदन जिले के कलेक्टर अथवा सीधे संचालक खाद्य को प्रस्तुत किया जावेगा।
इस आवेदन पत्र में राइस मिलर/व्यापारी/कमीशन एजेंट द्वारा धान विक्रयकर्ता फर्म/ व्यक्ति का नाम, उसका नाम, पूरा पता परिवहन की अवधि एवं माध्यम, आयात की जाने वाली धान की किस्म एवं प्रति क्विंटल मूल्य संबंधी जानकारी के साथ-साथ आयात किये जाने वाला धान जिस स्थान पर कय उपरांत भण्डारित होगा, उसकी समस्त जानकारी उपलब्ध कराया जावेगी। आवेदन द्वारा आयात किये जाने वाले धान को सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग मंगाया जायेगा. उस मार्ग के विवरण की जानकारी भी आवेदन में प्रस्तुत की जाएगी ताकि रेलवे एवं परिवहन विभाग को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा सके। आवेदन प्राप्त होने पर संचालक, खाद्य द्वारा इसका परीक्षण उपरांत निराकरण किया जायेगा। अनुमति जारी होने के उपरांत ही आवेदक द्वारा धान आयात की कार्यवाही की जावेगी। अवधि के दौरान अन्य राज्यों से सुपर फाइन किस्म का धान जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए संचालक खाद्य से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, किन्तु आयातक को इस किस्म के धान आयात करने की अग्रिम सूचना संबंधित जिलों के खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी को देना होगा।
उपरोक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों का जिले में कड़ाई से पालन किये जाने हेतु सचिव कृषि उपज मंडी बेमेतरा एवं जिले के राईस मिलर्स/पंजीकृत व्यापारियों को निर्देशित किया गया है।