मोर मकान_मोर आस हेतु चतुर्थ चरण: अंतर्गत पात्र/अपात्र आपत्ति सूची जारी....दावा-आपत्ति के लिए निर्धारित तिथि 6 सितंबर से 20 सितंबर,15 दिन के पश्चात कोई भी दावा-आपत्ति नहीं होगा मान्य...

त्वरित ख़बरें - निशा बिस्वास छत्तीसगढ़ ब्यूरों

दुर्ग- नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान-मोर आस के हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए दावा-आपत्ति आमंत्रित कर दी गई है।निगम द्वारा गठित समिति द्वारा अनुसंशित,राजस्व विभाग नगर पालिक निगम टैक्स संग्रहण एजेंसी स्पैरो तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआइएस पोर्टल/सीएलएसएस डेटा से मिलान पश्यात पात्र/आपत्र की सूची दावा आपत्ति हेतु जारी की जा रही है।

जिस किसी व्यक्ति,अथवा समूह को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा हो तो दिनाँक 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक कि अवधि में लिखित रूप से आपत्ति दावा किया जा सकता है। 20 सितंबर के उपरांत किसी भी प्रकार का आपत्ति दावा अमान्य होगा।सूची को विभागीय वेबसाईड www.municipalcoporationdurg.in में देखा जा सकता है तथा यह सूची नगर निगम के मुख्य कार्यालय में एवं डाटा सेंटर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में चस्पा किया गया है। महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने आवेदकों से अनुरोध किया है कि निर्धारित समय में लिखित रूप में दावा-आपत्ति कर सकते है तथा समयावधि उपरांत कोई भी दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा।