राजनांदगांव 1 जुलाई 2022।
शासन द्वारा 1 जुलाई से सिंगल युज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने दिये गये निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने व्यापारियों एवं नागरिकों से प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग एवं विक्रय नही करने की अपील की है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि सिंगल युज प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजे जिसका हम सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते है या उपयोग कर फैक देते है, जिससे पर्यावरण को नुक्सान पहॅुचता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सिंगल युज प्लास्टिक के बने 19 आईटम्स को एन्वार्यमेंट प्रोटेक्सन एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी इन आईटम्स का ईस्तेमाल करता है, तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल या दोनो की सजा हो सकती है। धारा 15 के तहत सात साल की सजा एवं 1 लाख रूपये जुर्माना का प्रावधान है, क्योकि सिंगल युज प्लास्टिक पर्यावरण के लिये बेहद खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक न तो डिस्पोज होते है और न ही इन्हें जलाया जा सकता है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि प्लास्टिक के टुकडे पर्यावरण में जहरीले रसायन छोडते है, जो इंसानों एवं जानवरों के लिये खतरनाक साबित होता है। इसके अलावा सिंगल युज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे जमीन के जलस्तर कमी आती है। इससे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुये उन्होेंने व्यापारियों एवं नागरिकोें से अपील करते हुये कहा है कि सिंगल युज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करे और इससे होने वाले नुकसान तथा न्यायालयीन कार्यवाही से बचे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास उन्नयन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिला समुहो द्वारा कपडे का कैरी बैग का निर्माण किया जा रहा है। जिसका आप लोग उपयोग करे,जिससे प्लास्टिक कैरी बैग में प्रतिबंध लगेगा साथ ही महिला समुहो को रोजगार भी प्राप्त होगा।