भिलाई २० अप्रैल
नगर पालिका निगम भिलाई का खजाना वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रत्याशित टैक्स वसूली से भर गया है। निगम ने छूट की स्कीम देकर 107.53 प्रतिशत टैक्स की वसूली की है। निगम के अधिकारी टार्गेट से अधिक टैक्स वसूली होने से काफी खुश हैं। टैक्स वसूली में कमी न आए इसके लिए आगे भी उन्होंने अप्रैल मई में टैक्स जमा करने पर 6.25 प्रतिशत छूट का लाभ देने का फैसला लिया है।
निगम ने वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स जमा करने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया था। इस अवधि में टैक्स जमा करने वालों को टैक्स में छूट का लाभ दिया गया था। इसके चलते संपत्ति कर की रिकॉर्ड वसूली नगर पालिका निगम भिलाई ने की है। अब तक की बात करें तो 107.53% वसूली 15 अप्रैल तक की जा चुकी है। इसके बाद अब नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की टैक्स वसूली शुरू हो गई है।
महापौर नीरज पाल ने इस बार बजट में किसी भी प्रकार से टैक्स में बढ़ोत्तरी नहीं की है, बल्कि अप्रैल एवं मई के माह में टैक्स में भारी छूट लोगों को मिल रही है। लोगों को छूट का लाभ लेते हुए कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं आयुक्त प्रकाश सर्वे ने भी करदाताओं को निर्धारित समय से पूर्व टैक्स जमा कराकर छूट का लाभ दिलाने कहा है।
31 मई से पहले पाएं छूट का लाभ
अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि इस बार करदाता चालू वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल से 31 मई के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 6.25 प्रतिशत छूट का लाभ पा सकते हैं। वहीं 1 जून से 31 जुलाई के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 5 प्रतिशत, 1 अगस्त से 30 सितंबर के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 4 प्रतिशत की रियायत पा सकते हैं।
इसी प्रकार 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के भीतर देय संपत्ति कर जमा कर 2 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकते हैं। इस छूट का लाभ उठाकर क्षेत्र के करदाता संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। इस तरह 31 मई तक संपत्तिकर जमा करके 6.25 प्रतिशत छूट का लाभ लिया जा सकता है।
छूट का लाभ लेने डोर टू डोर किया जा रहा प्रेरित
राजस्व विभाग के समन्वय से ठेका कर्मी डोर-टू-डोर जाकर इस छूट का लाभ लेने करदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं। आयुक्त ने जोन के सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करें। इसके ही वसूली बढ़ाने के लिए स्पैरो से समन्वय बनाकर काम करें।
वर्ष 2021-22 की टैक्स वसूली की 31 मार्च तक की जानी थी। निगम ने इस तिथि को बढ़ाकर बिना अधिभार शुल्क के साथ 15 अप्रैल तक किया। इस परिणाम यह मिला कि निगम ने संपत्ति कर की अच्छी वसूली की है। अब बढ़ी हुई तिथि भी समाप्त हो गई है और बकाए करदाताओं को अधिभार के साथ संपत्तिकर जमा करना होगा।