सूरजपुर। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार सहायक शिक्षक मधुसूदन गुप्ता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय प्रेमनगर शिक्षा कार्यालय रहेगा।
क्या है मामला
मामला भटगांव थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है। आरोप है कि आरोपी शिक्षक ने 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर बार-बार शारीरिक शोषण करता रहा।
शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
DEO ने की कार्रवाई
एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग ने इसे विभाग की छवि धूमिल करने वाला और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उसे नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।