सूरजपुर जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार सहायक शिक्षक मधूसुदन गुप्ता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है।
मामला भटगांव थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। शिकायत के अनुसार, आरोपी शिक्षक पर छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने, कथित तौर पर अश्लील वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल कर बार-बार शारीरिक शोषण करने के आरोप हैं।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले की जांच पुलिस द्वारा जारी है।
शिक्षा विभाग ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई
एफआईआर और आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भी तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की। विभागीय आदेश में आरोपी शिक्षक के कृत्य को प्रथम दृष्टया विभाग की छवि को धूमिल करने वाला और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है।
इसके आधार पर सहायक शिक्षक मधूसुदन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रेमनगर शिक्षा कार्यालय रहेगा और नियमानुसार उन्हें निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।