रायपुर। कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए अब बड़े कचरा उत्पादकों (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्र में बड़े कचरा उत्पादकों की पहचान कर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना होगा।
नई व्यवस्था का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी पालन कराना है। ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से यह निगरानी की जाएगी कि बड़े संस्थान, होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य बल्क वेस्ट जनरेटर्स अपने स्तर पर कचरे का पृथक्करण, संग्रहण और निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुरूप कर रहे हैं या नहीं।
इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद स्थानीय निकायों को नियमित रूप से पोर्टल पर जानकारी अपडेट करनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चिन्हित सभी बड़े कचरा उत्पादक निर्धारित समय सीमा में अपना पंजीयन पूरा करें।
अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से कचरा प्रबंधन प्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन में भी सुधार आएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।