दुर्ग पुलिस की रिपोर्ट पर कार्रवाई: 27 मामलों के आरोपी सोमेश वैष्णव को किया जिलाबदर

त्वरित खबरें :अरुण रिपोर्टिंग

दुर्ग, पुलिस की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिला दंडाधिकारी ने आदतन अपराधी सोमेश वैष्णव (37) को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जारी आदेश के अनुसार आरोपी को एक सप्ताह के भीतर दुर्ग और उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमा छोड़नी होगी। बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के वह एक वर्ष तक इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

पुलिस के अनुसार सोमेश वैष्णव निवासी ग्राम अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग के खिलाफ वर्ष 2002 से 2023 के बीच लूट, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और अवैध शराब बिक्री जैसे गंभीर अपराधों के कुल 27 मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।

दुर्ग पुलिस के प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के बाद जिला दंडाधिकारी ने पाया कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बन रहा है तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए जिलाबदर का आदेश जारी किया गया।

आदेश के अनुसार सोमेश वैष्णव को दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा। यदि वह बिना अनुमति इन जिलों में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने तथा किसी भी आपराधिक या असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।